
हिमालय टाइम्स गबर सिंह भण्डारी
श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के निर्देशन में आज 10 दिसंबर 2025 को सिविल जज जूनियर डिवीजन कु.अलका अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल की अध्यक्षता में स्थान कोतवाली परिसर श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर एक विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सिविल जज जूनियर डिवीजन कु.अलका ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वार एसोसिएशन के संरक्षक अनूप पांथरी ने कहा की मानव अधिकार दिवस से संबंधित मुख्य कानून भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है जो मानव अधिकारों को परिभाषित करता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है ताकि संविधान और अंतरराष्ट्रीय संधियों में निहित अधिकारों जीवन स्वतंत्रता समानता की रक्षा हो सके। वार एसोसिएशन के अध्यक्ष परमेश चंद्र जोशी ने कहा की मानव अधिकार सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है बल्कि मानवता की आत्मा है मानव अधिकार हमें यह बताते हैं कि हर व्यक्ति समान है स्वतंत्र है और सम्मानित जीवन जीने का का अधिकार रखता है यह अधिकार किसी पद किसी जाति संप्रदाय या किसी भी धर्म से बंधे नहीं होते हैं यह अधिकार सिर्फ इस आधार पर मिलते हैं कि हम मनुष्य हैं। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमेश चन्द्र जोशी,संरक्षक अनूप पांथरी,भूपेंद्र पुंडीर,जयपाल सिंह नेगी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर,एसआई विजय सैलानी,राजेश असवाल,पीएलवी सदस्य पूनम हटवाल,प्रीति बिष्ट,रोशनी देवी,प्रियंका रॉय,प्रकाश सिंह नेगी,मानव बिष्ट सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।